लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित
नई दिल्ली।लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या **33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)** कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य अदालत में लंबित मामलों के बोझ को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज एवं प्रभावी बनाना है।
सरकार के अनुसार, देश में लगातार बढ़ रहे मामलों और न्यायिक कार्यभार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अधिक न्यायाधीश नियुक्त होने से सुप्रीम कोर्ट में अधिक पीठें एक साथ कार्य कर सकेंगी, जिससे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
विधेयक की मुख्य बातें
* सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी।
* लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर।
* न्यायिक कार्यों में तेजी और दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य।
* नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
आम जनता को क्या होगा फायदा?
विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से वर्षों से लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ सकती है। इससे अपीलों की सुनवाई में लगने वाला समय कम होगा और आम लोगों को अपेक्षाकृत जल्दी न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि, न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों को समय पर भरना और न्यायिक ढांचे को मजबूत करना भी आवश्यक होगा।
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