रेलवे ने सख्त किए टिकट रद्द करने के नियम, यात्रियों को करना होगा समय पर फैसला
नई दिल्ली, 25 मार्च 2026। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन नए नियमों के तहत अब प्रीमियम ट्रेनों में अंतिम समय पर टिकट रद्द करना यात्रियों के लिए महंगा पड़ सकता है।
रेलवे के अनुसार, वंदे भारत (स्लीपर) और अन्य प्रीमियम ट्रेनों में यदि कोई यात्री निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे के भीतर टिकट रद्द करता है, तो उसे किसी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य अंतिम समय में टिकट रद्द करने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बेहतर अवसर देना है।
हालांकि, सामान्य ट्रेनों में फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इनमें यात्रा से पहले अलग-अलग समय सीमा के आधार पर आंशिक रिफंड का प्रावधान जारी रहेगा।
इसके साथ ही रेलवे ने बोर्डिंग नियमों में भी सख्ती की है। यदि कोई यात्री अपने निर्धारित स्टेशन से यात्रा शुरू नहीं करता है, तो उसे समय रहते बोर्डिंग स्टेशन बदलना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उसकी सीट अन्य यात्रियों को आवंटित की जा सकती है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से टिकट प्रबंधन प्रणाली अधिक प्रभावी होगी और यात्रियों को समय पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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